Yash Dayal Bail rejected: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल की कथित रेप केस में अग्रिम ज़मानत याचिका को जयपुर की POCSO कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एनडीटीवी के अनुसार जयपुर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की जज अलका बंसल के अनुसार मौजूद सबूतों से यह पता नहीं चलता कि यश दयाल को झूठा फंसाया गया है. इस मामले में चल रही जांच से पता चलता है कि पेसर इसमें शामिल हो सकता है, इसलिए इस स्टेज पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.
दयाल के वकील की दलील
दयाल के वकील कुणाल जैमन ने दलील दी कि पूर्व ने लड़की से सिर्फ़ पब्लिक जगहों पर मुलाकात की. कभी अकेले नहीं और उसने खुद को बालिग बताया.उससे पैसे लिए. फाइनेंशियल दिक्कतों का हवाला दिया और बाद में और पैसे मांगे. बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि गाजियाबाद में एक जुड़ा हुआ मामला उसी कथित जबरन वसूली की साज़िश का हिस्सा है. इन दलीलों के बावजूद जयपुर कोर्ट ने दयाल को अग्रिम ज़मानत देने से मना कर दिया.
दयाल की सफाई
अपनी याचिका में पेसर ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें परेशान करने और पैसे ऐंठने के लिए मनगढ़ंत हैं. दयाल ने खुद को क्रिकेट के लिए समर्पित एक सम्मानित व्यक्ति बताया और दावा किया कि महिलाओं के एक ग्रुप द्वारा उन्हें फंसाया जा रहा है. दयाल ने कोर्ट को जांच में पूरा सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया और अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर विचार किया जाए.
सरकारी वकील की दलील
पीड़िता का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकारी वकील रचना मान ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को उसके क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के झूठे वादे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. मान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कानून के तहत नाबालिग द्वारा दी गई किसी भी सहमति की कोई कानूनी वैधता नहीं होती है.

