Abishek Porel Arrest Case: अभ‍िषेक पोरेल के मामले में हाईकोर्ट को 14 सितंबर तक क्यों टालनी पड़ी सुनवाई ?

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क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप, 19 धाराओं वाली FIR के बाद गिरफ्तारी (Photo: ITG)
क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप, 19 धाराओं वाली FIR के बाद गिरफ्तारी (Photo: ITG)

Story Highlights:

अभ‍िषेक पोरेल को हुगली पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया.

एफआईआर में पोरेल के दोस्त को भी आरोपी बनाया गया है, जो फरार है.

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को हुगली में पुलिस ने रेप,मारपीट और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में गिरफ़्तार किया. PTI की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि यह गिरफ़्तारी एक मेडिकल छात्रा की शिकायत के बाद हुई, जिसने आरोप लगाया था कि पोरेल ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे.पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं (जिसमें धारा 69 भी शामिल है) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद क्रिकेटर को गिरफ़्तार किया. 

महिला का आरोप

कर्नाटक की एक मेडिकल स्टूडेंट ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों लगभग साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे और उन्होंने शादी करने का प्लान बनाया था. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों ने साथ में व‍िदेश यात्रा की थी, लेकिन बाद में पोरेल ने उनके रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह पुलिस के पास गईं.शिकायत के अनुसार करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था ,जो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था, लेकिन उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. जून में मिली श‍िकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कई बार चंदननगर में पोरेल के घर गई, लेकिन वह वहां नहीं मिले. 

इसके बाद महिला कलकत्ता हाई कोर्ट गई, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को 20 जुलाई को पोरेल को गिरफ़्तार करने का आदेश दिया.कोर्ट की कार्यवाही में रेप के आरोप के अलावा आपराधिक धमकी और दूसरे अपराधों के आरोप भी शामिल थे. पोरेल ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था. 

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