स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को बड़ा फैसला दिया. उसने दोनों के बीच छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को समाप्त कर दिया. साथ ही बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश दिया कि 20 मार्च तक तलाक की कार्रवाई को लेकर फैसला करे. चहल और धनश्री दोनों ने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी और कूलिंग ऑफ पीरियर खत्म करने की अपील की थी. इससे पहले फैमिली कोर्ट ने 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसी फैसले को दोनों ने चुनौती दी थी. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी के अनुसार तलाक के मामलों में छह महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य है. इसके जरिए दोनों पक्षों में सुलह और समझाइश की संभावनाएं तलाशी जाती हैं.
Yuzvendra Chahal Divorce: धनश्री वर्मा और चहल ढाई साल से रह रहे थे अलग, स्टार क्रिकेटर को चुकाने होंगे इतने करोड़ रुपये
स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को बड़ा फैसला दिया. उसने दोनों के बीच छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को समाप्त कर दिया.

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युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा