Yuzvendra Chahal Divorce: धनश्री वर्मा और चहल ढाई साल से रह रहे थे अलग, स्टार क्रिकेटर को चुकाने होंगे इतने करोड़ रुपये

Yuzvendra Chahal Divorce: धनश्री वर्मा और चहल ढाई साल से रह रहे थे अलग, स्टार क्रिकेटर को चुकाने होंगे इतने करोड़ रुपये
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा

Highlights:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को समाप्त कर दिया.

हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी के अनुसार तलाक के मामलों में छह महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य है.

युजवेंद्र चहल आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. यह टूर्नामेंट 22 मार्च से शुरू होगा.

स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को बड़ा फैसला दिया. उसने दोनों के बीच छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को समाप्त कर दिया. साथ ही बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश दिया कि 20 मार्च तक तलाक की कार्रवाई को लेकर फैसला करे. चहल और धनश्री दोनों ने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी और कूलिंग ऑफ पीरियर खत्म करने की अपील की थी. इससे पहले फैमिली कोर्ट ने 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसी फैसले को दोनों ने चुनौती दी थी. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी के अनुसार तलाक के मामलों में छह महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य है. इसके जरिए दोनों पक्षों में सुलह और समझाइश की संभावनाएं तलाशी जाती हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जमादार ने सुनवाई के दौरान माना कि चहल और धनश्री दोनों ढाई साल से अलग-अलग रह रहे थे. ऐसे में कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है. साथ ही दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के दौरान गुजारे-भत्ते की जो रकम तय हुई है उसका पालन किया गया है. जस्टिस जमादार ने कहा, यह दुर्लभ मामला है जहां कोई पक्ष प्रतिवादी नहीं है क्योंकि चहल और धनश्री दोनों ने ही याचिका लगाई है.

चहल धनश्री को कितना गुजारा भत्ता देंगे?

 

चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये देने हैं. 20 फरवरी को जब फैमिली कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड समाप्त करने की याचिका को खारिज किया था तब जज ने माना था कि चहल ने पूरी रकम अदा नहीं की. ऐसे में उन्हें मध्यस्थता की शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया. तब तक चहल ने धनश्री को 2.37 करोड़ रुपये ही दिए थे. हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को तवज्जो नहीं दी. 

IPL 2025 के चलते तलाक पर जल्दी होगा फैसला

 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चहल की अर्जी को स्वीकार करते हुए आईपीएल के आगाज से पहले फैमिली कोर्ट से तलाक याचिका पर फैसला करने को कहा. जस्टिस जमादार ने कहा, याचिका कर्ता नंबर एक को आईपीएल में शामिल होना है. वकील ने सूचना दी है कि वह 21 मार्च के बाद शायद उपलब्ध न हो पाएं. ऐसे में फैमिली कोर्ट कल (20 मार्च) तक उनकी तलाक याचिका पर फैसला करे. चहल आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. यह टूर्नामेंट 22 मार्च से शुरू होगा.

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