महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पूर्व खेल प्रशासक और उनके सहयोगी को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है। कोर्ट में यह मामला पिछले 1133 दिनों से चल रहा था और इसमें कुल 127 बार सुनवाई हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत दर्ज इन आरोपों पर लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अंतिम फैसला आया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा 15 जून 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद 10 मई 2024 को कोर्ट ने आरोप तय किए थे। इसी मामले में शामिल नाबालिग पहलवान के प्रकरण में पॉक्सो कानून के तहत क्लोजर रिपोर्ट पहले ही स्वीकार की जा चुकी थी। अब अदालत के इस फैसले से लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद का अंत हो गया है और संबंधित पक्षों को बड़ी राहत मिली है।
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, बृजभूषण शरण सिंह बरी
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पूर्व खेल प्रशासक और उनके सहयोगी को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है। कोर्ट में यह मामला पिछले 1133 दिनों से चल रहा था और इसमें कुल 127 बार सुनवाई हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत दर्ज इन आरोपों पर लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अंतिम फैसला आया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा 15 जून 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद 10 मई 2024 को कोर्ट ने आरोप तय किए थे। इसी मामले में शामिल नाबालिग पहलवान के प्रकरण में पॉक्सो कानून के तहत क्लोजर रिपोर्ट पहले ही स्वीकार की जा चुकी थी। अब अदालत के इस फैसले से लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद का अंत हो गया है और संबंधित पक्षों को बड़ी राहत मिली है।
SportsTak
अपडेट:

