कुश्ती महासंघ के प्रेसीडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में यह एफआईआर रजिस्टर हुई हैं. जानकारी के अनुसार एक एफआईआर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है. ऐसा नाबालिग का मामला होने के चलते किया गया है. ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है. पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कड़ी कार्रवाई होती है. दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया है. ब्रजभूषण के खिलाफ एक नाबालिग समेत सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी. इनमें कहा गया था कि 2012 से 2022 के बीच यौन उत्पीड़न किया गया. ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे बड़े पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं.
पहलवान जनवरी से ही भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष ब्रजभूषण को हटाने की मांग कर रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं. इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज न किए जाने का आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली सरकार व अन्य को नोटिस जारी किए थे. उसने कहा था कि ये ‘गंभीर आरोप’ हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है.
एफआईआर के आदेश पर क्या बोले थे पहलवान
पहलवानों ने लगाया था डराने-धमकाने का आरोप
इससे पहले विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित पहलवानों ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई प्रमुख बाहुबल का सहारा ले रहे हैं और धमकी व रिश्वत देकर ‘पीड़ितों’ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. विनेश ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण को पीड़ितों के नाम लीक किए हैं जो हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश और कोच महाबीर प्रसाद बिश्नोई का इस्तेमाल उन महिला पहलवानों के परिवारों को डराने-धमकाने के लिए कर रहे हैं जिन्होंने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
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