मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के खिलाफ उनकी पत्नी हसीन जहां (Hasin Jahan) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले चार साल से शमी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले पर बिना किसी वजह के स्टे लगा हुआ है. जहां की तरफ से कहा गया कि मोहम्मद शमी ने कई प्रोस्टीट्यूट के साथ संबंध बनाए हैं. जब वह भारतीय टीम के साथ विदेशी दौरों पर गए हैं तब भी वे इन गतिविधियों में शामिल रहे हैं. हसीन जहां ने साल 2018 में सबसे पहले शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा और अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए थे. उन्होंने पश्चिम बंगाल के जादवपुर में इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद से वह लगातार केस में पूरा जोर लगाए हुए हैं. वहीं मोहम्मद शमी ने इन सब आरोपों से इनकार किया है.
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2018 में कोलकाता पुलिस ने शमी और उनके भाई हसीब अहमद से पूछताछ की थी. तब अलीपुर कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था. मगर बाद में वारंट पर रोक लगा दी गई. हसीन जहां ने शमी पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगाया था. लेकिन बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने इस मामले में भारतीय तेज गेंदबाज को जांच के बाद क्लीन चिट दी थी. हसीन जहां की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो ताजा याचिका दी गई है उसमें कहा गया है कि कोलकाता के सेशन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जबकि शमी ने इस तरह की कोई अर्जी नहीं दी थी. उनकी एकमात्र चिंता अरेस्ट वारंट जारी किए जाने को लेकर थी.
हसीन जहां ने शमी पर दोहराए आरोप
हसीन जहां ने शमी के दहेज मांगने की मांग को दोबारा से दोहराया. साथ ही कहा कि जब शमी भारतीय टीम के साथ दौरे पर जाते हैं तब भी शादी से इतर दूसरी महिलाओं से संबंध बनाते हैं. याचिका में कहा गया है, शमी उनसे दहेज की मांग करते थे और वह लगातार प्रोस्टीट्यूट्स के साथ अवैध शारीरिक संबंधों में शामिल रहे हैं. बीसीसीआई के दौरों पर बोर्ड की ओर से मुहैया कराए गए होटल्स में भी उन्होंने संबंध बनाए हैं और अभी भी वे ऐसा करते हैं. वे प्रोस्टीट्यूट्स के साथ संबंधों को मैनेज करने के लिए अलग फोन रखते थे. यह फोन कोलकाता की लाल बाजार पुलिस जब्त कर चुकी है. लेकिन शमी अभी भी प्रोस्टीट्यूट्स के साथ संबंध बनाते हैं.
मोहम्मद शमी ने इन आरोपों को लेकर काफी पहले इंडिया टुडे से कहा था कि अगर हसीन जहां के आरोप कोर्ट में साबित हुए तो वह माफी मांगने को तैयार हैं. जनवरी 2023 में कोलकाता कोर्ट ने शमी को आदेश दिया था कि वह हसीन जहां को हर महीने 50 हजार रुपये का हर्जाना दें. कोर्ट के फैसले से हसीन जहां खुश नहीं है कि उनका कहना है कि उन्हें 10 लाख रुपये प्रति महीने मिलने चाहिए.
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