रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज गेंदबाज यश दयाल को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एक महिला के साथ कथित तौर पर पांच साल तक धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में 6 जुलाई को यश के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी. उन पर धोखे से यौन संबंध बनाने का आरोप है, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत आता है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अनिल कुमार की बेंच ने यश को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दी.
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कोर्ट ने लगाई डांट
महिला ने दावा किया था कि यश ने शादी का वादा करके उसे पांच साल तक धोखा दिया. उसने कहा कि दोनों की मुलाकात पांच साल पहले हुई थी, और यश ने शादी का वादा किया था. लेकिन बाद में वह शादी टालते रहे, और महिला को पता चला कि यश का संबंध अन्य महिलाओं से भी था. कोर्ट ने महिला से कहा, "एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक तो कोई धोखा खा सकता है, लेकिन पांच साल तक? पांच साल तक रिश्ते में रहकर कोई धोखा नहीं खा सकता." इसके बाद कोर्ट ने यश की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
यश ने भी महिला के खिलाफ की शिकायत
यश ने प्रयागराज पुलिस में महिला के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. यश ने महिला पर आईफोन और लैपटॉप चोरी करने का आरोप लगाया है. यश ने बताया कि उनकी मुलाकात चार साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. यश का कहना है कि महिला ने अपने और अपने परिवार के इलाज के बहाने उनसे लाखों रुपए उधार लिए और वापस करने का वादा किया, लेकिन अब तक पैसे नहीं लौटाए. इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में जल्द होगी. यश दयाल ने कोर्ट में ये भी कहा था कि उनके परिवार ने महिला को बेटी की तरह माना था. लेकिन समय के साथ महिला बदल गई. इसके बाद ही यश दयाल ने ये फैसला लिया कि वो इस महिला से शादी नहीं कर सकते.
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